गृह मंत्री श्री अनिल विज से माता गुजरी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किशनगंज, बिहार के कुलपति और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बलवंत सिंह रामुवालिया की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात |
प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 हेतु गृह मंत्री के प्रयासों की सराहना की |
हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज से आज यहां चंडीगढ़ में माता गुजरी मेडिकल यूनिवर्सिटी, किशनगंज, बिहार के कुलपति और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बलवंत सिंह रामुवालिया की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।
इस मुलाकात के दौरान श्री बलवंत सिंह रामुवालिया और उनके साथ आए हुए प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024’ हेतु गृह मंत्री के प्रयासों की सराहना की। श्री रामुवालिया ने कहा कि गृह मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से यह विधेयक मंजूर किया गया जो युवाओं के अवैध इमिग्रेशन पर लगाम लगाने में कारगर होगा।
इस प्रतिनिधिमंडल में श्री इसप्रीत सिंह, श्री सर्वजीत सिंह, श्री देवेंद्र सिंह और श्री जगतार सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर श्री रामुवालिया ने गृह मंत्री को सम्मान का सूचक सिरोपा भी भेंट किया।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन)रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है।
इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में यह शामिल है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता। आवेदन सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन विवरण को सत्यापित करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
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