चंडीगढ़, 9 जून। मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे और सीमांकन कार्य में हो रही देरी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो वन बंदोबस्त अधिकारी (फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर) के अधीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, ताकि लंबित सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य में तेजी लाई जा सके।
मामले की सुनवाई के दौरान वन बंदोबस्त अधिकारी एम.पी. शर्मा द्वारा दायर शपथ पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे और सैटलमेंट का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्व विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण यह प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से 12 मई 2026 को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक का विवरण भी अदालत में पेश किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया था कि वन विभाग और वन बंदोबस्त अधिकारी की सहायता के लिए 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य जल्द पूरा किया जा सके।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के इस निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि वन भूमि से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को कर्मचारियों की कमी के कारण अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कर्मचारियों की तैनाती केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो को एक सप्ताह के भीतर वन बंदोबस्त अधिकारी के अधीन कार्यभार सौंपा जाए, ताकि मोरनी हिल्स में चल रहे सर्वे और सैटलमेंट कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।
मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सीमांकन और रिकॉर्ड के सत्यापन का मामला लंबे समय से चर्चा में है। अधिकारियों का मानना है कि सर्वे कार्य पूरा होने के बाद वन भूमि की स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में भूमि विवादों तथा अतिक्रमण संबंधी मामलों के समाधान में भी मदद मिलेगी।
मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। तब तक हरियाणा सरकार को अदालत में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें सर्वे कार्य की प्रगति और कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
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