पंजाबी फिल्म शूटर पर बैन
पंजाबी फिल्म शूटर पर बैन को लेकर रिप्रेजेटेंशन पर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला लेने को कहा है। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में कहा कि पंजाबी फिल्म शूटर 21 फरवरी को देश भर में रिलीज हो रही है।
पंजाब सरकार फिल्म को पहले ही बैन कर चुकी है। ऐसे में चंडीगढ़ और हरियाणा में भी फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को रिप्रेजेटेंशन भी दी गई है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को याची की रिप्रेजेटेंशन पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
जनहित याचिका में कहा गया कि फिल्म सुक्खा काहलों गैंगस्टर की जिंदगी पर बनाई गई है जो हत्या समेत तीन दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केसों में पुलिस को वांछित था। उसकी विरोधी गैंग के लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। फिल्म में गन कल्चर को प्रमोट किया गया है।
हाईकोर्ट 22 जुलाई 2019 को अपने फैसले में पहले ही कह चुका है कि हिंसा, शराब को प्रमोट करने वाले गाने पब्लिक में नहीं बजाए जाएंगे। फिल्म के निर्माता के खिलाफ मोहाली में नौ फरवरी को पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है।
ऐसे में फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार द्वारा फिल्म पर बैन का असर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी है कि चंडीगढ़ और हरियाणा में भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगे। हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वे इस मामले में जल्दी फैसला लेंगे।