चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन से जुड़े किसानों और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए विभाग की 11 सब्सिडी योजनाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल कर लिया है। अब इन योजनाओं के लाभ निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाभार्थियों तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे अनावश्यक देरी और लंबित मामलों पर रोक लगेगी।
40 दिन में मिलेगी वाहन सब्सिडी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत ऑटो, फोर-व्हीलर और मिनी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मिलने वाली सब्सिडी का निपटारा अब 40 दिनों के भीतर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की सेवाओं के लिए 50 दिन की सीमा
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 50 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। इनमें जैनेटिक सुधार कार्यक्रम, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना, नवाचार एवं स्टार्टअप परियोजनाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।
सजावटी मछली पालन और नई इकाइयों को मिलेगा लाभ
एकीकृत ओर्नामैंटल फिश यूनिट, ताजे पानी की सजावटी मछलियों के ब्रीड बैंक तथा मनोरंजक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में भी सब्सिडी का लाभ अब 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।
ई-मार्केटिंग और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को भी राहत
मत्स्य उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ई-ट्रेडिंग एवं ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट के आधुनिकीकरण, मूल्य वर्धित मत्स्य उत्पाद इकाइयों तथा मत्स्य सेवा केंद्रों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी भी निर्धारित 50 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
सीधे और समयबद्ध लाभ मिलेगा
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इससे राज्य में मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े किसानों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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